नंबर प्लेट को लेकर जरा सी चूक हुई तो कट सकता है कड़ा चालान, कभी न करें ये गलतियां – सड़क पर कार चलाने से जुड़े नियमों के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी नंबर प्लेट से जुड़े कई नियम भी हैं। अगर आप बिना नंबर प्लेट या ये खास शब्द लिखकर गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान कट सकता है ,
हम सभी जानते हैं कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपने नए वाहन पर ‘Applied for’ (A/F) भी लिखवा रखा है तो चालान तय हो जाता है।
नए नियमों के तहत अब नया वाहन खरीदने पर शोरूम से ही एक अस्थाई नंबर दिया जाता है। इसके बाद ही आप अपनी कार को सड़कों पर चला सकते हैं। लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और वे नंबर प्लेट की जगह A/F लिखकर गाड़ी चलाने लगते हैं. ऐसा करने पर आपको 9,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।


देना होगा इतना फाइन
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है तो उसे पहली बार पकड़े जाने पर 90 रुपये देने होंगे. वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर 270 रुपये देने होंगे।
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वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने या नंबर प्लेट के स्थान पर ‘एप्लाइड फॉर’ लिखकर पहली बार पकड़े जाने पर 4500 रुपये ट्रैफिक पुलिस को देने होंगे। वहीं, इसके बाद भी अगर चालक यही गलती करता है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस काटना शुरू कर रही चालान
हालांकि इस ट्रैफिक नियम को लेकर समय-समय पर अलग-अलग राज्यों में जागरुकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिलहाल हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस इस मामले में सुपर एक्टिव नजर आ रही है. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें पिछले एक साल में 1,32,392 ई-चालान जारी किए गए हैं। इसमें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर प्लेट सही न लिखे वाहन भी शामिल हैं। इन चालानों में 97,756 दोपहिया, 31,392 चार पहिया और 3,244 अन्य वाहन शामिल हैं।

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